हाईकोर्ट : अवमानना मामले में आजमगढ़ के डीआईओएस कोर्ट में पेश
सारांश
याचिकाकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष दलील दी गई कि उनके वेतन के भुगतान में देरी हुई है। अदालत ने यह नहीं कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष द्वारा दायर हलफनामे में वर्तमान बिल के भुगतान के लिए संस्था के प्रबंधक से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है.
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विस्तार
कर्मचारी के वेतन बकाया भुगतान के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर गुरुवार को आजमगढ़ के जिला स्कूल निरीक्षण (डीआईओएस) अदालत में पेश हुआ। उन्होंने हलफनामा देकर अदालत को बताया कि कर्मचारी के बकाया वेतन के संबंध में 5 मार्च 2022 को संबंधित स्कूल श्री सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल टोडरपुर, आजमगढ़ को पत्र भेजा गया है. ताकि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सके।
याचिकाकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष दलील दी गई कि उनके वेतन के भुगतान में देरी हुई है। अदालत ने यह नहीं कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष द्वारा दायर हलफनामे में वर्तमान बिल के भुगतान के लिए संस्था के प्रबंधक से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है. कोर्ट ने एक महीने का समय देते हुए आदेश के अनुपालन का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की।