हाईकोर्ट : प्रश्न-पुस्तिका जमा नहीं होने पर उत्तरपुस्तिका की जांच नहीं हो सकेगी
सारांश
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी केएम नीलम की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं की।
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दायरा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर सीटों का मूल्यांकन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी केएम नीलम की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं की।
आयोग के वकील ने कहा कि प्रश्न पुस्तिका जमा किए बिना उत्तर पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता ने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया था।