लखनऊ : डॉ कफील की बर्खास्तगी को चुनौती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
सारांश
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.
दायरा
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने लोक अभियोजक को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता दो हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकेगा।
जस्टिस राजन रॉय ने यह आदेश डॉ. कफील खान की याचिका पर दिया। इसमें याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने कहा कि कफील को वर्ष 2017 में 63 बच्चों की मौत की जांच में दोषी नहीं पाया गया। वह उस समय अस्पताल के बच्चों के विभाग में सबसे जूनियर चिकित्सक थे।
इसके बावजूद केवल डॉ. कफील को बर्खास्त कर अन्य कर्मियों को सेवा में बहाल कर दिया गया। अतः बर्खास्तगी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उधर, लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया। माथुर के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार का जवाब तलब किया है और छह हफ्ते बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की है.