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हाईकोर्ट : खाद आपूर्ति में सब्सिडी घोटाले की सीबीआई जांच होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 

सारांश

याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछली छोड़कर याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया है. घोटाले में शामिल बड़े सरकारी अधिकारियों और घोटाले की कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को बरी कर दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में 1200 करोड़ रुपये से अधिक के उर्वरक पर 48.18 लाख रुपये से अधिक के सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी है. सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर यह आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछली छोड़कर याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया है. घोटाले में शामिल बड़े सरकारी अधिकारियों और घोटाले की कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को बरी कर दिया गया। यह घोटाला 1989 से 2000 तक का है। याचिकाकर्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए समन और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में नामजद 20 आरोपियों में से सिर्फ पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

किसानों को नहीं दी सब्सिडी
याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने मेसर्स को 1200 करोड़ रुपये की खाद की आपूर्ति की थी। मैसर्स उज्जवल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मदन माधव फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी, फर्रुखाबाद। किसानों को खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई। मदन माधव फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी ने सरकार से 48.18 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी हड़प ली। इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ। आर्थिक अपराध शाखा के उप निरीक्षक ने 10 सितंबर 2004 को कोतवाली फतेहगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

घाटे में बंद थी, लेकिन कागजों पर चलती रही कंपनी
याचिकाकर्ता का कहना है कि उज्जवल ट्रेडिंग कंपनी घाटे में चलकर पहले ही बंद हो चुकी है। उसके चाचा चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। कंपनी कागजों पर चलती रही। मदन माधव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी ने सब्सिडी हड़प ली। इसमें छह अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं की गई। याचिकाकर्ता व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने 13 साल बाद समन जारी किया है। 2021 में भी तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जांच ठीक से नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में 1200 करोड़ रुपये से अधिक के उर्वरक पर 48.18 लाख रुपये से अधिक के सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी है. सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर यह आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी मछली छोड़कर याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया है. घोटाले में शामिल बड़े सरकारी अधिकारियों और घोटाले की कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को बरी कर दिया गया। यह घोटाला 1989 से 2000 तक का है। याचिकाकर्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए समन और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में नामजद 20 आरोपियों में से सिर्फ पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

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