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हाईकोर्ट : सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है

 

सारांश

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद अलीगढ़ जिले के राकेश कुमार की जमानत अर्जी को सशर्त मंजूरी दे दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने राकेश कुमार की याचिका पर दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

दायरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद अलीगढ़ जिले के राकेश कुमार की जमानत अर्जी को सशर्त मंजूरी दे दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने राकेश कुमार की याचिका पर दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है। उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

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