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हाईकोर्ट में पूरी क्षमता से काम शुरू, अधिवक्ताओं को फुल ड्रेस में आना होगा

सारांश

अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। एडवोकेट क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की अनुमति होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी क्षमता से काम शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं को फुल ड्रेस में आना होगा। हालांकि उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा कुल 14 बिंदुओं पर अधिसूचना जारी की गई है.

अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। एडवोकेट क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की अनुमति होगी। सूचीबद्ध मामलों के अनुसार वादियों का प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोर्ट रूम में भीड़भाड़ से भी बचना होगा।

अदालत कक्ष में एक बार में पंद्रह से अधिक वकील उपस्थित नहीं हो सकते हैं। वकीलों को फुल ड्रेस में कोर्ट में पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की कैंटीन, फोटो-शपथ पत्र केंद्र, गेट पास सेक्शन भी खोलने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा.

थूकने की सजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं को फोटो शपथ पत्र केंद्र खुलने के 45 दिनों के भीतर विधिवत हलफनामा (कोविड के दौरान दर्ज मामलों में) दाखिल करना होगा। साथ ही सभी मामलों में पहले की तरह 7 मार्च से हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है.

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनवरी से दायर मामलों में विधिवत हलफनामा दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मांगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक समिति को हलफनामा विधिवत दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देना होगा. क्योंकि वादियों को बुलाकर हलफनामा दाखिल करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. इसलिए पर्याप्त समय देना जरूरी है।

बैठक का संचालन बार के महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन ने किया। मनोज कुमार मिश्रा, नीरज कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह सोमवंशी, यादवेश यादव, आशुतोष त्रिपाठी, उष्मा मिश्रा, अरुण कुमार सिंह, पूजा सिंह, प्रियंका शर्मा, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, दिलीप कुमार यादव आदि। हैं।

लोकतंत्र के लिए वोट करें
उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव संजय सिंह सोमवंशी द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लोकतंत्र के लिए जोर शोर से मतदान करने की अपील की गयी. हिन्दुस्तानी अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मतदान में सभी को हिस्सा लेना चाहिए. 100% वोट करें। सेमिनार की अध्यक्षता डॉ. उदय प्रताप सिंह, डॉ. राजेश सिंह, राणा यशवंत प्रताप सिंह, ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, सत्यम जायसवाल, आशुतोष त्रिपाठी, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल आदि ने की.

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी क्षमता से काम शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं को फुल ड्रेस में आना होगा। हालांकि उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा कुल 14 बिंदुओं पर अधिसूचना जारी की गई है.

अधिसूचना के अनुसार अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। एडवोकेट क्लर्कों को भी पहचान पत्र या गेट पास दिखाने पर अंदर जाने की अनुमति होगी। सूचीबद्ध मामलों के अनुसार वादियों का प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोर्ट रूम में भीड़भाड़ से भी बचना होगा।

अदालत कक्ष में एक बार में पंद्रह से अधिक वकील उपस्थित नहीं हो सकते हैं। वकीलों को फुल ड्रेस में कोर्ट में पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की कैंटीन, फोटो-शपथ पत्र केंद्र, गेट पास सेक्शन भी खोलने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा.

थूकने की सजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं को फोटो शपथ पत्र केंद्र खुलने के 45 दिनों के भीतर विधिवत हलफनामा (कोविड के दौरान दर्ज मामलों में) दाखिल करना होगा। साथ ही सभी मामलों में पहले की तरह 7 मार्च से हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है.

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