हाई कोर्ट : अगर आरोपी अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तो पहले मजिस्ट्रेट जांच करें
सारांश
उच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत एक मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह उन मामलों में समन जारी करने से पहले जांच करे जहां आरोपी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो मजिस्ट्रेट को स्वयं या धारा 204 सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ने से पहले जांच का निर्देश देना चाहिए। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गीता और चार अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है.
उच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत एक मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह उन मामलों में समन जारी करने से पहले जांच करे जहां आरोपी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने नेगजियाबाद जिले के कोतवाली थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया कि उन्होंने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और शादी के लगभग सात महीने बाद उसे उसके माता-पिता के घर वापस भेज दिया।
ससुराल वाले उसे वापस बुलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस पर उन्होंने शिकायत की। मामले में विपक्षी दल को सिविल जज गाजियाबाद ने 15 सितंबर 2021 को तलब किया था।