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हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले की खारिज हुई जमानत।

 

लखनऊ। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी राकेश कुमार की जमानत अर्जी को विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया.
अदालत में लोक अभियोजक मनीष रावत और कमल अवस्थी ने तर्क दिया कि वादी दीपक दुलानी द्वारा 12 दिसंबर 2021 को अलीगंज में मामले की रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी ने हल्दीराम की वेबसाइट पर मताधिकार के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उनके पास एक कॉल आया और 13 दिसंबर को वादी से 35 हजार 500 रुपये पंजीकरण के नाम पर जमा किए गए और बाद में सुरक्षा शुल्क के नाम पर 2 लाख 80 हजार रुपये जमा किए गए. ठगी की भनक लगने पर वादी ने रुपए वापस मांगे तो पता चला कि आरोपी उसके पैसे ले गया है।
ट्रक डकैती मामले में जमानत नहीं
लखनऊ। गोदरेज फ्रिज से लदे ट्रक को लूटने के आरोपी सुरेश कुमार यादव और अश्विनी कुमार सिंह उर्फ ​​रिशु की जमानत अर्जी एडीजे अजय विक्रमासम सिंह ने खारिज कर दी है.
अदालत में लोक अभियोजक ने बताया कि वादी शक्ति कुमार सिंह ने गोसाईंगंज में केस दर्ज कराया था कि चालक राजेश कुमार अपनी गाड़ी में गोदरेज कंपनी के 45 फ्रिज लोड कर आजमगढ़ जा रहा था. बताया गया कि 5 अप्रैल को वादी का चालक पूर्वांचल एक्सप्रेस टोल प्लाजा पार कर आराम कर रहा था, तभी कार में सवार चार लोगों ने राजेश की पिटाई कर फ्रिज से लदे ट्रक को लूट लिया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 18 अप्रैल को आरोपी सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा और अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लूट में शामिल बोलेरो व 15 फ्रिज बरामद किया.

लखनऊ। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी राकेश कुमार की जमानत अर्जी को विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया.

अदालत में लोक अभियोजक मनीष रावत और कमल अवस्थी ने तर्क दिया कि वादी दीपक दुलानी द्वारा 12 दिसंबर 2021 को अलीगंज में मामले की रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी ने हल्दीराम की वेबसाइट पर मताधिकार के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उनके पास एक कॉल आया और 13 दिसंबर को वादी से 35 हजार 500 रुपये पंजीकरण के नाम पर जमा किए गए और बाद में सुरक्षा शुल्क के नाम पर 2 लाख 80 हजार रुपये जमा किए गए. ठगी की भनक लगने पर वादी ने रुपए वापस मांगे तो पता चला कि आरोपी उसके पैसे ले गया है।

ट्रक डकैती मामले में जमानत नहीं

लखनऊ। गोदरेज फ्रिज से लदे ट्रक को लूटने के आरोपी सुरेश कुमार यादव और अश्विनी कुमार सिंह उर्फ ​​रिशु की जमानत अर्जी एडीजे अजय विक्रमासम सिंह ने खारिज कर दी है.

अदालत में लोक अभियोजक ने बताया कि वादी शक्ति कुमार सिंह ने गोसाईंगंज में केस दर्ज कराया था कि चालक राजेश कुमार अपनी गाड़ी में गोदरेज कंपनी के 45 फ्रिज लोड कर आजमगढ़ जा रहा था. बताया गया कि 5 अप्रैल को वादी का चालक पूर्वांचल एक्सप्रेस टोल प्लाजा पार कर आराम कर रहा था, तभी कार में सवार चार लोगों ने राजेश की पिटाई कर फ्रिज से लदे ट्रक को लूट लिया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 18 अप्रैल को आरोपी सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा और अश्विनी कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लूट में शामिल बोलेरो व 15 फ्रिज बरामद किया.

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