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लखनऊ : विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी, धारा 144 10 अप्रैल तक बढ़ाई गई, जेसीपी कानून व्यवस्था का आदेश

 

सारांश

बिना अनुमति के एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।

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विधानसभा चुनाव और होली की मतगणना को देखते हुए कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोर्दिया ने बुधवार को जारी किया. इस दौरान विजयी उम्मीदवारों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को भी चिन्हित किया जाएगा. जेसीपी के मुताबिक मार्च में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में यह व्यवस्था अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

विस्तार

विधानसभा चुनाव और होली की मतगणना को देखते हुए कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोर्दिया ने बुधवार को जारी किया. इस दौरान विजयी उम्मीदवारों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को भी चिन्हित किया जाएगा. जेसीपी के मुताबिक मार्च में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में यह व्यवस्था अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

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