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एसएसबी भर्ती परीक्षा मामला: उम्मीदवार के हाथ पर धार्मिक टैटू बनवाने पर मेडिकल टेस्ट में अनफिट, हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला

 

सारांश

याचिकाकर्ता अवनीश कुमार और दो अन्य ने एसएसबी में हेड कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा दी और टाइपिंग टेस्ट भी पास किया। 13 नवंबर 2021 को जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए गए लेकिन हाथों पर टैटू के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसबी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए तीन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के दौरान उनके दाहिने हाथ पर एक धार्मिक टैटू बनवाया गया था।

इस वजह से उन्हें मेडिकल टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की सिंगल बेंच कर रही है. पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 23 फरवरी तय की है।

टैटू के कारण अनफिट

याचिकाकर्ता अवनीश कुमार और दो अन्य ने एसएसबी में हेड कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा दी और टाइपिंग टेस्ट भी पास किया। 13 नवंबर 2021 को जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए गए लेकिन हाथों पर टैटू के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि टैटू आकार में छोटे हैं और केवल धार्मिक प्रतीक हैं। चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के बाद आवेदकों ने अपने दाहिने हाथ पर टैटू हटाने के लिए इलाज कराया। टैटू हटाने के बाद उन्होंने प्रतिवादियों के सामने अभ्यावेदन दिया।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसबी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए तीन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के दौरान उनके दाहिने हाथ पर एक धार्मिक टैटू बनवाया गया था।

इस वजह से उन्हें मेडिकल टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की सिंगल बेंच कर रही है. पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 23 फरवरी तय की है।

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