हाईकोर्ट के 11 साल बाद शिक्षक की बर्खास्तगी पर रोक,क्या है पूरी खबर जाने।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नियुक्ति से 22 साल बाद बर्खास्त किया गया है। विनोद कुमार उपाध्याय मामले में 2011 में उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर की शिक्षा अलंकार की डिग्री को अमान्य घोषित करते हुए इस डिग्री के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा महाराजगंज के शिक्षक गोविंद प्रसाद द्विवेदी के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता को शिक्षक को काम करने और वेतन देने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में राज्य सरकार समेत विपक्ष ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका पर जुलाई 2022 में सुनवाई होगी। जस्टिस सिद्धार्थ ने गोविंद प्रसाद द्विवेदी की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नियुक्ति से 22 साल बाद बर्खास्त किया गया है। विनोद कुमार उपाध्याय मामले में 2011 में उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर की शिक्षा अलंकार की डिग्री को अमान्य घोषित करते हुए इस डिग्री के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया।
इस आदेश के आधार पर 22 वर्ष पूर्व नियुक्त याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई। शिक्षा निदेशक ने यह नहीं बताया कि सेवा समाप्त करने में 11 साल क्यों लगे। सेवा समाप्ति आदेश 9 फरवरी 2022 की वैधता को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे नियमित कर दिया गया है। उन्हें इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16ई(10) के तहत बर्खास्त कर दिया गया है। आशा सक्सेना मामले में पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि उचित समय अवधि के भीतर आदेश दिया जाना चाहिए. शिक्षा निदेशक ने समय पर आदेश क्यों नहीं दिया, यह स्पष्ट नहीं किया।