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यूपी सरकार का बड़ा फैसला बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूल बंद होंगे , और जुर्माना भी लगेगा।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकता। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक प्राप्त हुआ है कि बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं।

राज्य में बिना मान्यता के संचालित होने वाले प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बंद रहेंगे. बंद करने से पहले उन स्कूलों के बच्चों को पड़ोसी सरकारी, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकता। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक प्राप्त हुआ है कि बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं।

इस फीडबैक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने सभी बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद करने और संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं. मान्यता या मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने वाले संचालकों को दस हजार प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है. उन्होंने सभी बीएसए से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

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