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फेमस डांसर सपना चौधरी हुई हिरासत में, मिली सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है.जानिए पूरा मामला।

 

लखनऊ। सपना चौधरी को एक डांस इवेंट आयोजित करने के नाम पर टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपये वसूलने के मामले में कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है. एसीजेएम शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को 25 मई तक 20,000 रुपये के दो मुचलके और एक निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सपना चौधरी को 25 मई तक जमानत देते हुए कहा कि सपना हर तारीख को कोर्ट में पेश होंगी. वह अपनी जमानत और उनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करेगी। साथ ही उन्हें दी गई अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सपना चौधरी को 25 मई को फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा. इससे पहले सपना चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी थी और कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले में उन्हें हिरासत में लिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. और जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
इस मामले की रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना के चौकी किला थाना के सब-इंस्पेक्टर फिरोज खान ने सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, इबाद अली, नवीन शर्मा और पहल संस्थान के जुनैद अहमद के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराई थी. में कहा गया था. रिपोर्ट है कि 13 अक्टूबर को दिन के 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ऑनलाइन और ऑफलाइन 300 सौ रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट बिका। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे लेकिन जब सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं आईं तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. इसके बाद मामले की रिपोर्ट आशियाना थाने में दर्ज करायी गयी. इस मामले में जांच के बाद 20 जनवरी 2019 को जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. वहीं, सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई. जिस पर 26 जुलाई 2019 को कोर्ट ने संज्ञान लिया. इस मामले में सपना चौधरी के अलावा अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है.

लखनऊ। सपना चौधरी को एक डांस इवेंट आयोजित करने के नाम पर टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपये वसूलने के मामले में कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है. एसीजेएम शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को 25 मई तक 20,000 रुपये के दो मुचलके और एक निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने सपना चौधरी को 25 मई तक जमानत देते हुए कहा कि सपना हर तारीख को कोर्ट में पेश होंगी. वह अपनी जमानत और उनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करेगी। साथ ही उन्हें दी गई अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सपना चौधरी को 25 मई को फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा. इससे पहले सपना चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी थी और कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले में उन्हें हिरासत में लिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. और जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

इस मामले की रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना के चौकी किला थाना के सब-इंस्पेक्टर फिरोज खान ने सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, इबाद अली, नवीन शर्मा और पहल संस्थान के जुनैद अहमद के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को दर्ज कराई थी. में कहा गया था. रिपोर्ट है कि 13 अक्टूबर को दिन के 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ऑनलाइन और ऑफलाइन 300 सौ रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट बिका। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे लेकिन जब सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं आईं तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. इसके बाद मामले की रिपोर्ट आशियाना थाने में दर्ज करायी गयी. इस मामले में जांच के बाद 20 जनवरी 2019 को जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. वहीं, सपना चौधरी के खिलाफ 1 मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई. जिस पर 26 जुलाई 2019 को कोर्ट ने संज्ञान लिया. इस मामले में सपना चौधरी के अलावा अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है.

 

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