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इलाहाबाद हाईकोर्ट : ड्रेस कोड में नहीं होते तो वकील ने रखा कैमरा बंद, हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई

 

सारांश

इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल कर रहे थे. अजय कुमार की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील को सूची में नंबर मिलने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने को कहा गया. अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़े, लेकिन उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम का कैमरा ऑन नहीं किया।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी क्योंकि अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ड्रेस कोड में नहीं थे और जब उन्हें कैमरे चालू करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए सुनवाई टाल दी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल कर रहे थे. अजय कुमार की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील को सूची में नंबर मिलने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने को कहा गया. अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़े, लेकिन उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम का कैमरा ऑन नहीं किया।

कोर्ट ने जब उनसे कैमरा ऑन करने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो कैमरा ऑन नहीं कर सकते. अदालत ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए लोक अभियोजक की उपस्थिति दर्ज कर मामले को स्थगित कर दिया।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी क्योंकि अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ड्रेस कोड में नहीं थे और जब उन्हें कैमरे चालू करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए सुनवाई टाल दी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल कर रहे थे. अजय कुमार की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता के वकील को सूची में नंबर मिलने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने को कहा गया. अधिवक्ता ऑनलाइन जुड़े, लेकिन उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम का कैमरा ऑन नहीं किया।

कोर्ट ने जब उनसे कैमरा ऑन करने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो कैमरा ऑन नहीं कर सकते. अदालत ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए लोक अभियोजक की उपस्थिति दर्ज कर मामले को स्थगित कर दिया।

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