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लखनऊ : मर्डर केस में 38 साल बाद उम्र कैदी बरी, 1979 के एक केस में सजा सुनाई गई थी।

41 साल पहले हुई हत्या के मामले में एक सत्र अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने वर्ष 1984 में उच्च न्यायालय में अपील की। ​​अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हत्या के मामले में एक उम्रकैद को 38 साल बाद बरी कर दिया है. 41 साल पहले हुई हत्या के मामले में एक सत्र अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने वर्ष 1984 में उच्च न्यायालय में अपील की। ​​अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ ने अकेले जीवित अपीलकर्ता राज बहादुर सिंह की अपील पर यह फैसला सुनाया। अपील में उन्नाव सत्र न्यायालय के निर्णय को 19 जनवरी 1984 को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई थी। मामले में अन्य दोषी अपीलकर्ताओं की मृत्यु के कारण, उनकी अपीलें खारिज कर दी गईं।

घटना उन्नाव के अजगैन थाने की है जिसमें अन्य आरोपितों सहित अपीलार्थी पर हत्या, आग लगाने आदि के आरोप हैं. अपीलकर्ता की ओर से उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाने का तर्क दिया गया। दूसरी ओर, लोक अभियोजक ने अपील का विरोध किया।

अदालत ने अपीलकर्ता को हत्या के अपराध के लिए दी गई उम्रकैद की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। इसके साथ ही आगजनी आदि के आरोप में उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है।

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