कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी पर क्या हुआ जाने।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं, उसे रंजिश में फंसाया जा रहा है, जबकि जिला सरकार के अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी हत्या के मामले में एक गंभीर आरोपी है.
लखनऊ नाका हिंडोला थाना क्षेत्र के कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी सैयद आसिम अली की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। वादी के मुकदमे के अनुसार किरण तिवारी के अनुसार 2019 में उनके पति की लखनऊ कार्यालय में हत्या कर दी गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं, उसे रंजिश में फंसाया जा रहा है, जबकि जिला सरकार के अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी हत्या के मामले में एक गंभीर आरोपी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है.