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इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों ने वापस ली याचिका, जानिए क्या था पूरा मामला

 

सारांश

पिछले साल मुकदमे के लिए आए मुख्तार अंसारी के बेटे समेत कुछ लोगों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका पर थाने में कई घंटे तक हिरासत में रखा. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की सुरक्षा के लिए दायर याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि अगर कोई नया कारण बनता है तो यह आदेश आड़े नहीं आएगा. पुन: याचिका दायर करने के संबंध में। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

पिछले साल मुकदमे के लिए आए मुख्तार अंसारी के बेटे समेत कुछ लोगों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका पर थाने में कई घंटे तक हिरासत में रखा. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मुख्तार का केस गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया है

याचिकाकर्ता ने कहा कि बाहुबली एमएलसी बृजेश सिंह और विधायक सुशील सिंह के खिलाफ विशेष अदालत प्रयागराज में आने से उन्हें खतरा है. उन्हें और गवाहों की रक्षा की जानी चाहिए और महानिदेशक कारागार, उत्तर प्रदेश को आरोपी और गवाहों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

क्योंकि, प्रयागराज में चल रहे आपराधिक मामले को गाजीपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है. ऐसे में अब उन्हें केस की पैरवी करने के लिए प्रयागराज नहीं आना पड़ेगा। ऐसे में याचिका अनुत्तरित हो गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की सुरक्षा के लिए दायर याचिका को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि अगर कोई नया कारण बनता है तो यह आदेश आड़े नहीं आएगा. पुन: याचिका दायर करने के संबंध में। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है।

पिछले साल मुकदमे के लिए आए मुख्तार अंसारी के बेटे समेत कुछ लोगों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका पर थाने में कई घंटे तक हिरासत में रखा. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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