आज से डोर-टू-डोर पोस्टल बैलेट के जरिए होगा मतदान
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गौरीगंज (अमेठी)। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर से वोट करने की मांग कर रहे बुजुर्ग और विकलांग लोग आज घर से ही वोट कर सकेंगे। मतदान के लिए टीम बनाकर रविवार को नामित कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल के बीच वीडियो कैमरों की निगरानी में मतदान करते हुए मतपत्र को सीलबंद लिफाफे में पैक कर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है. डोर-टू-डोर मतदान में आयोग के नियमों का पालन न करने और पवित्रता प्रभावित होने पर चेतावनी जारी की गई है।
विधानसभा आम चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी गई है. जिले में पहचाने गए 16,607 बुजुर्गों और 7,143 दिव्यांगजनों से जहां फार्म भरा गया, वहीं 265 बुजुर्ग व 119 दिव्यांगजनों ने घर पर रहकर ही मतदान करने की इच्छा जताई है.
मतदान की सहमति देने वाले बुजुर्ग व दिव्यांगजन 21, 22 व 23 फरवरी को मतदान कर सकेंगे। घर से मतदान के लिए टीम बनाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राज कुमार द्विवेदी ने रविवार को मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। डाक मतपत्र के लिए नामित कर्मियों को कलेक्ट्रेट सभागार। एडीएम ने घर-घर जाकर मतदान की शुद्धता को बनाए रखते हुए आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
एडीएम ने कहा कि आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम और माइक्रो ऑब्जर्वर की एक पोलिंग पार्टी का गठन किया गया है. डाक मतपत्र जारी करने से पहले मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे। मतदाता का नाम दर्ज करने के बाद रजिस्टर में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद डाक मतपत्र जारी कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी देंगे. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। टीम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता किसी के प्रभाव में आए बिना स्वेच्छा से अपना वोट डालें। मतदान के बाद डाक मतपत्र को निर्धारित लिफाफे में रख कर आरओ के माध्यम से कोषागार में सीलबंद रखकर दैनिक रिपोर्ट देनी होगी।
गौरीगंज (अमेठी)। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर से वोट करने की मांग कर रहे बुजुर्ग और विकलांग लोग आज घर से ही वोट कर सकेंगे। मतदान के लिए टीम बनाकर रविवार को नामित कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल के बीच वीडियो कैमरों की निगरानी में मतदान करते हुए मतपत्र को सीलबंद लिफाफे में पैक कर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है. डोर-टू-डोर मतदान में आयोग के नियमों का पालन न करने और पवित्रता प्रभावित होने पर चेतावनी जारी की गई है।
विधानसभा आम चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधा दी गई है. जिले में पहचाने गए 16,607 बुजुर्गों और 7,143 दिव्यांगजनों से जहां फार्म भरा गया, वहीं 265 बुजुर्ग व 119 दिव्यांगजनों ने घर पर रहकर ही मतदान करने की इच्छा जताई है.
मतदान की सहमति देने वाले बुजुर्ग व दिव्यांगजन 21, 22 व 23 फरवरी को मतदान कर सकेंगे। घर से मतदान के लिए टीम बनाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राज कुमार द्विवेदी ने रविवार को मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। डाक मतपत्र के लिए नामित कर्मियों को कलेक्ट्रेट सभागार। एडीएम ने घर-घर जाकर मतदान की शुद्धता को बनाए रखते हुए आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
एडीएम ने कहा कि आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम और माइक्रो ऑब्जर्वर की एक पोलिंग पार्टी का गठन किया गया है. डाक मतपत्र जारी करने से पहले मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे। मतदाता का नाम दर्ज करने के बाद रजिस्टर में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद डाक मतपत्र जारी कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी देंगे. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। टीम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता किसी के प्रभाव में आए बिना स्वेच्छा से अपना वोट डालें। मतदान के बाद डाक मतपत्र को निर्धारित लिफाफे में रख कर आरओ के माध्यम से कोषागार में सीलबंद रखकर दैनिक रिपोर्ट देनी होगी।